ऑक्सीजन की कालाबाजारी में नवनीत कालरा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका पर टाली सुनवाई - Punjab Kesari
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ऑक्सीजन की कालाबाजारी में नवनीत कालरा को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका पर टाली सुनवाई

ऑक्सीजन सांद्रकों की कालाबाजारी के मामले में आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर सुनवाई दिल्ली की

ऑक्सीजन सांद्रकों की कालाबाजारी के मामले में आरोपी कारोबारी नवनीत कालरा की जमानत याचिका पर सुनवाई दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को टाल दी। अब इस मामले पर सुनवाई 28 मई को होगी। उल्लेखनीय है कि गत दिनों छापेमारी की कार्रवाई में पुलिस ने कालरा के मालिकाना हक वाले खान चाचा रेस्त्रां, टाउन हॉल और नेगे ऐंड जू रेस्त्रां से 524 ऑक्सीजन सांद्रक बरामद किए थे। इस मामले में कालरा तीन जून तक न्यायिक हिरासत में है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्वाति शर्मा ने मामले पर सुनवाई की तारीख 28 मई दोपहर बारह बजे तय की है। सुनवाई टालने का अनुरोध आरोपी के वकील विशाल गोहरी ने किया था। अदालत इससे पहले भी दो बार, 20 मई तथा 22 मई को जमानत याचिका पर सुनवाई टाल चुकी है। जिला अदालत ने पूछताछ के लिए कालरा को और पांच दिन हिरासत में भेजने के अनुरोध वाली दिल्ली पुलिस की याचिका 22 मई को खारिज कर दी थी।
वहीं, एक अन्य न्यायाधीश ने 20 मई को इसी तरह का एक आवेदन खारिज कर दिया था और कालरा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले, कालरा को गिरफ्तारी के बाद तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। उसे 16 मई को गुड़गांव से गिरफ्तार करने के बाद अगले ही दिन औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया था।
पुलिस का दावा है कि ऑक्सीजन सांद्रक चीन से आयात किए गए थे और उन्हें 16,000 रुपये तथा 22,000 रुपये की बजाय 50,000 रुपये और 70,000 रुपये में बेचा जा रहा था। कोविड-19 से प्रभावित मरीजों के लिए ऑक्सीजन सांद्रक महत्वपूर्ण उपकरण हैं और महामारी की दूसरी लहर में इन उपकरणों की काफी मांग रही है।

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