अदालत ने पुलिसकर्मियों पर हमले के दोषी से धर्मार्थ अस्पताल में मुफ्त सेवा देने को कहा - Punjab Kesari
Girl in a jacket

अदालत ने पुलिसकर्मियों पर हमले के दोषी से धर्मार्थ अस्पताल में मुफ्त सेवा देने को कहा

कड़कड़डूमा स्थित धर्मार्थ अस्पताल कोट्टाकल आर्य वैद्यशाला में पैसे लिये बिना एक साल तक हर सप्ताह कम से

 दिल्ली की एक अदालत ने दो पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से रोकने और उनमें से एक को गंभीर रूप से घायल करने के 2013 के मामले में दोषी एक व्यक्ति को यहां एक धर्मार्थ अस्पताल में पैसे लिये बिना एक साल तक मुफ्त सेवा देने का निर्देश दिया। अफान को एक साल के कारावास की सजा सुनाने वाले जिला न्यायाधीश ए एस जयचंद्र ने उसके अच्छे व्यवहार पर संज्ञान लिया और उसे परिवीक्षा पर छोड़ दिया। अदालत ने उससे कड़कड़डूमा स्थित धर्मार्थ अस्पताल कोट्टाकल आर्य वैद्यशाला में पैसे लिये बिना एक साल तक हर सप्ताह कम से कम दो दिन मुफ्त सेवा देने को कहा। अफान को भारतीय दंड संहिता की धारा 186 (लोक सेवकों को ड्यूटी से रोकना), 333 (लोक सेवकों को रोकने की मंशा से गंभीर रूप से चोट पहुंचाना) और 353 (लोक सेवकों पर हमला) के तहत दोषी ठहराया गया था। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 + four =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।