नैनीताल : उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने नैनीताल को सभी जिला मुख्यालयों को रोडवेज परिवहन से जोड़ने का सोमवार को आदेश दिया। न्यायालय ने गोपेश्वर से नैनीताल के लिये रोडवेज परिवहन सेवा शुरू करने को भी कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की युगल पीठ ने गोपेश्वर चमोली से भेजे गये पत्र का स्वत: संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी किये हैं। पत्र में कहा गया था कि गोपेश्वर और नैनीताल के बीच नियमित रोडवेज परिवहन सेवा नहीं है।
इसलिये ग्रामीण लोगों को नैनीताल उच्च न्यायालय तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि लोगों का मौलिक अधिकार है कि वे सुदूर गांवों से नैनीताल आकर उच्च न्यायालय में अपनी बात रख सकें। नैनीताल जनपद मुख्यालय से राज्य के अन्य सभी जिला मुख्यालयों की दूरी काफी है। सुनवाई के दौरान परिवहन निगम की ओर से नैनीताल से गोपेश्वर के लिये 11 सितम्बर से ही बस सेवा शुरू करने पर भी सहमति दी गयी।
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परिवहन निगम की ओर से यह भी बताया गया कि निगम की ओर राज्य के पहिवहन बेड़ में 250 नयी बसों को जोड़ जा रहा है। इसके बाद न्यायालय ने परिवहन निगम को आदेश दिया कि वह नैनीताल से टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़, बागेश्वर और रूद्रप्रयाग जिलों के लिये चार सप्ताह में बस सेवा शुरू करे। न्यायालय ने यह भी कहा कि परिवहन सचिव इस संबंध में जल्द ही राज्य के वित्त सचिव से वार्तालाप करें। साथ ही कहा कि यदि सरकार को इस मामले में दिक्कतें हो तो वह कोर्ट के सामने अपनी बात रखने को स्वतंत्र है।