कांग्रेस ने कर जुर्माना मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का किया रुख
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कांग्रेस ने कर जुर्माना मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का किया रुख

Congress moves Delhi High Court

Congress Moves Delhi High Court: कांग्रेस ने कुछ कर रिटर्न में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा उसकी याचिका खारिज किए जाने के फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को चुनौती दी।

Highlights:

  • कांग्रेस ने कर जुर्माना मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय का किया रुख
  • इस मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है- अधिवक्ता
  • ‘याचिका क्रम में है तो उसे आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए’

इस मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है- अधिवक्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष यह याचिका पेश की। तन्खा ने कहा कि इस मामले पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि कांग्रेस के खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी गयी है।

‘याचिका क्रम में है तो उसे आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए’

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा कि अगर याचिका क्रम में है तो उसे आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। पिछले सप्ताह, आयकर अपीलीय अधिकरण ने विगत वर्षों के ‘टैक्स रिटर्न’ में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की अपील को खारिज कर दिया था।

आयकर विभाग द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए

पार्टी ने पहले कहा था कि कांग्रेस के कोष पर रोक लगाने का अधिकरण का आदेश ‘‘लोकतंत्र पर हमला’’ है क्योंकि यह लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है। सूत्रों ने बताया था कि अधिकरण ने यहां आयकर विभाग द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के खिलाफ कांग्रेस की अपील खारिज कर दी थी।

 

 

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