Delhi Traffic Challan : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। ट्रैफिक पुलिस ने केवल एक महीने में बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के चल रहे 103,662 से अधिक वाहनों के चालान किए हैं। यह कार्रवाई दो पहिया और चार पहिया समेत अन्य वाहनों पर की गई है। मध्य और उत्तरी जिलों के यातायात उपायुक्त सौरभ चंद्रा ने कहा है कि टैफिक पुलिस का यह अभियान सिर्फ बिना पीयूसी सर्टिफिकेट वाले वाहनों का चालान काटने तक सीमित नहीं है। प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले अन्य हिस्सों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
363 वाहनों को स्क्रैप के लिए भेजा
इसके अतिरिक्त 01 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक 33,186 गाड़ियों के चालान काटे गए, क्योंकि चालकों को प्रदूषण या समाप्त हो चुके पीयूसी प्रमाण-पत्र के बिना पकड़ा गया था। आंकड़ों के अनुसार इन चालान में भारी वाहन समेत सभी प्रकार की गाड़ियां शामिल हैं। इसके अलावा इसी अवधि में 10 साल की वैधता पूरी कर चुके 363 डीजल वाहनों को सीधे तौर पर स्क्रैप के लिए भेजा गया। बिना ढके रेता, बदरपुर, सीमेंट आदि ले जा रहे 89 वाहनों के चालान किए गए। वहीं, नौ एंट्री में वाहन चलाने वाले 36765 से अधिक वाहन चालकों के चालान किए गए।
‘सड़कें जाम मुक्त होंगी तो प्रदूषण का स्तर कम होगा’
दिल्ली यातायात पुलिस की मानें तो अक्टूबर में विशेष अभियान चलाकर ये चालान किए गए। उन्होंने बताया कि हमारी कोशिश है कि सड़कों पर जाम की समस्या खत्म हो। जाम लगने से वाहनों की रफ्तार थमती है और गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण हवा में फैलकर स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम पैदा करता है। उन्होंने कहा कि सड़कें जाम मुक्त रहेंगी तो प्रदूषण का स्तर कम रहेगा। चंद्रा ने बताया कि हमने सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को वाहनों की सख्ती से जांच करने का निर्देश दिया है और जो नियमों की अनदेखी कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे जाम को कम करने से प्रदूषण के स्तर में काफी कमी आ सकती है।
जुर्माने में डीजल वाले वाहन ज्यादा
अधिकारी के अनुसार बड़ी संख्या में जुर्माना डीजल वाहनों पर लगाया गया है, जो अपनी वैधता अवधि से अधिक समय तक चल रहे थे। इसके अलावा बिना ढकी सामग्री ले जाते पकड़े गए वाहनों और अधिकांश जुर्माना पीयूसी संबंधित उल्लंघनों के लिए लगाया गया।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI‘ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।