केन्द्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर के पुलिसकर्मियों की उस याचिका का समर्थन किया जिसमें उनके खिलाफ कथित फर्जी मुठभेड़ मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ को हटाने की मांग की गयी है। न्यायमूर्ति बी बी लोकुर और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने इस याचिका पर पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
याचिका में इस पीठ को मामले की सुनवाई से हटाने की मांग की गयी है। इन पुलिसकर्मियों के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया जा चुका है। अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पीठ की इन कथित टिप्पणियों से पुलिस और सशस्त्र बलों का मनोबल प्रभावित हुआ है कि ये पुलिसकर्मी ‘‘हत्यारे’’ हैं।
उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल मणिपुर में उग्रवाद से लड़ने में मुश्किल घड़ी का सामना कर रहे हैं और अदालत की टिप्पणियों ने उनका मनोबल पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। मणिपुर में कथित न्यायेत्तर हत्याओं के 1528 मामलों की जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही अदालत ने 14 जुलाई को एक एसआईटी गठित की थी और प्राथमिकी दर्ज करने एवं जांच करने का आदेश दिया था।