दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की,जमानत का नामंजूर होना दर्शाता है जैन मुख्य दोषी - रमेश बिधूड़ी - Punjab Kesari
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दिल्ली हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज की,जमानत का नामंजूर होना दर्शाता है जैन मुख्य दोषी – रमेश बिधूड़ी

आप के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज होने पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का दक्षिण

आप के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज होने पर  दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का दक्षिण दिल्ली से  सांसद भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी ने स्वागत किया। उन्होंने कहा जैन की  जमानत को बार-बार नामंजूर करना दर्शाता कि आप ने पूर्व मंत्री को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही है क्योंकि जैन इस मामले में मुख्य दोषी हैं।   
स्पष्ट हो गया है कि जांच एजेंसियां अच्छा कार्य कर रहे है
आगे कहा कि अदालत सबूतों के आधार पर अपना फैसला सुनाती है और आज देश के सामने यह स्पष्ट हो गया है कि जांच एजेंसियां, चाहे सीबीआई हो या ईडी, सभी अच्छी तरह से काम कर रही हैं और उन पर आप के आरोप बिल्कुल निराधार हैं।
उन्होंने आगे दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भ्रष्ट लोगों से 1,10,000 करोड़ रुपये वसूले गए हैं।

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