स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बढ़ीं बिभव कुमार की मुश्किलें, पुलिस ने FIR में जोड़ी नई धारा Bibhav Kumar's Troubles Increased In Swati Maliwal Assault Case, Police Added New Section In FIR
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स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में बढ़ीं बिभव कुमार की मुश्किलें, पुलिस ने FIR में जोड़ी नई धारा

दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी बिभव कुमार के खिलाफ सबूत मिटाने और झूठी जानकारी देने के लिए भारतीय दंड संहिता की नयी धारा जोड़ी है। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है।

  • स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में बिभव के खिलाफ नई धारा जोड़ी
  • बिभव पर 13 मई को मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है
  • मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 जोड़ी गई है

मामले में धारा 201 जोड़ी गई

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अधिकारी ने बताया कि मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (अपराध के साक्ष्य को मिटाने या अपराधी को बचाने के लिए गलत सूचना देना) जोड़ी गई है। उन्होंने बताया कि धारा 201 के अंतर्गत मामले में सबसे बड़े अपराध के लिए दी गई सजा के छठे हिस्से के बराबर कारावास का प्रावधान है।

IPC की धाराओं के तहत FIR दर्ज

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बिभव कुमार के खिलाफ 16 मई को IPC की धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी, जिसमें महिला को आपराधिक धमकी, हमला या बल प्रयोग और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित धाराएं शामिल हैं। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष मालीवाल ने आरोप लगाया था कि जब वह केजरीवाल से मिलने गई थीं तब कुमार ने उन पर हमला किया और मारपीट की।

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