नई दिल्ली : पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के इंडिया गेट इलाके के बोट क्लब में चल रही जुएबाजी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब की है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा चौनकर ने पॉर्लियामेंट स्ट्रीट थाने के पूर्व एसएचओ अशोक कुमार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल तय की है। उससे पहले पुलिस को एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं।
ये है मामला
इस मामले में याचिका अजीत ठाकुर नामक व्यक्ति ने लगाई है। उसने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया है कि इंडिया गेट इलाके के बोट क्लब चौकी के पास बड़े स्तर पर जुए एवं सट्टेबाजी का धंधा चल रहा है। इस बारे में उसने पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने काेई कार्रवाई नहीं की। याचिका के अनुसार उसने कोर्ट को बताया कि दिवाली के समय इस जुए के धंधे के दौरान सरकारी कर्मचारियों के साथ लूटपाट भी की गई थी। और शास्त्री भवन में नौकरी कर रहे कई कर्मचारी जुए में अपना पीएफ का पैसा तक हार गए हैं।
सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों और आसपास के लोगाें को सरेराह लूटा जा रहा है। लोगाें को राह चलते जुए का लाभ देकर आकर्षित किया जाता है। कोई जीतता है, तो उसे लूट लिया जाता है। लेकिन पुलिस शिकायत के बाद भी आंखेमूंद कर यह होने दे रही है। पुलिस द्वारा जुए का धंधा चलाने में लिप्त लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर ही कोर्ट का रुख करने पर मजबूर होना पड़ा है।
इस पर ही कोर्ट ने पुलिस को इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया है। और पूर्व एसएचओ, जिनके समय में काफी बार शिकायत दी गईं। उन्हें कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।