Asian Games: विनेश-बजरंग को ट्रायल से छूट के खिलाफ याचिका पर दिल्ली HC शनिवार को सुनाएगी अपना फैसला - Punjab Kesari
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Asian Games: विनेश-बजरंग को ट्रायल से छूट के खिलाफ याचिका पर दिल्ली HC शनिवार को सुनाएगी अपना फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल और अंडर-23 एशियाई चैंपियन

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह अंडर-20 विश्व चैंपियन अंतिम पंघाल  और अंडर-23 एशियाई चैंपियन सुजीत कलकल की याचिका पर 22 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा, जिन्होंने एशियाई खेलों में पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को ट्रायल से छूट देने को चुनौती दी है। दलीलें सुन रहे न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह इसे शनिवार को सुनाएंगे। गौरतलब है कि ट्रायल रविवार को खत्म होंगे। हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि वह इस मुद्दे पर विचार नहीं करेंगे कि बेहतर पहलवान कौन है।
न्यायाधीश ने कहा, हम केवल यह देखेंगे कि प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं। गुरुवार को अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) मामलों के लिए जिम्मेदार तदर्थ पैनल से विनेश और बजरंग को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट देने के पीछे के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा था। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने WFI को दिन के दौरान अपनी प्रतिक्रिया पेश करने के लिए कहा था और कहा था कि यदि चयन का आधार निष्पक्ष और उचित है, तो कोई समस्या नहीं होगी। अदालत ने दोनों चयनित खिलाड़ियों द्वारा अर्जित ख्याति के बारे में पूछा।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चयन प्रक्रिया के लिए केवल पिछले प्रदर्शन पर निर्भर रहने के बजाय ट्रायल होना चाहिए।केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया था कि चयन नीति मुख्य कोच/विदेशी विशेषज्ञ की सिफारिशों के आधार पर कुछ खिलाड़ियों, विशेष रूप से ओलंपिक/विश्व चैम्पियनशिप पदक विजेताओं जैसे प्रतिष्ठित एथलीटों के लिए छूट की अनुमति देती है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया था कि विनेश और बजरंग का चयन WFI द्वारा उल्लिखित छूट नीति का पालन नहीं करता है।
विनेश और बजरंग को भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति द्वारा सीधे एशियाई खेलों के लिए चुना गया था, जबकि अन्य पहलवानों को भारतीय टीम में अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए 22 और 23 जुलाई को चयन ट्रायल में प्रतिस्पर्धा करनी है। पंघाल और कलकल ने दोनों श्रेणियों (पुरुष फ्रीस्टाइल 65 kg और महिला 53 kg) के लिए निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की मांग की है और आईओए तदर्थ समिति द्वारा विनेश और बजरंग को छूट देने के निर्देश को रद्द करने की मांग की है।

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