Arvind Kejriwal को नहीं मिली राहत, कुछ दलीलों के साथ SC ने ठुकराई अंतरिम जमानत
Girl in a jacket

Arvind Kejriwal को नहीं मिली राहत, कुछ दलीलों के साथ SC ने ठुकराई अंतरिम जमानत

Arvind Kejriwal : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ‘नई आबकारी नीति’ मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अब इस पर आगामी 23 अगस्त को सुनवाई होगी। इस दिन जांच एजेंसी को केजरीवाल को गिरफ्तार करने के संबंध में जवाब देना होगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ये उम्मीद कर रही थी कि सीएम केजरीवाल को भी अंतरिम जमानत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

Highlight : 

  • सीएम केजरीवाल को नहीं मिली कोर्ट से राहत
  • SC ने कुछ दलीलों के साथ ठुकराई अंतरिम जमानत
  • अब इस पर आगामी 23 अगस्त को सुनवाई होगी

सीएम केजरीवाल को नहीं मिली जमानत

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने आम आदमी पार्टी के संयोजक की दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की। सोमवार को जब अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था, तो शीर्ष अदालत उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई थी। लालू यादव ने यूपीए काल में किए गए कार्यों के जरिए नीतीश कुमार पर कसा तंज केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखीं।

केजरीवाल की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस जारी

सिंघवी ने कहा, ‘ईडी वाले मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। सीबीआई अब तक केजरीवाल के खिलाफ कोई भी ठोस सबूत एकत्रित करने में विफल रही है। ऐसे में उन्हें सीबीआई वाले मामले में जमानत मिल जानी चाहिए।’ कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पैरवी कर रहे सिंघवी की दलीलों को खारिज करते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम केजरीवाल की जमानत याचिका पर आगे सुनवाई करेंगे।

SC से पहले केजरीवाल ने जमानत के लिए HC का दरवाजा खटखटाया था

बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई की। इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को ईडी वाले मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई वाले मामले में वे अभी तक जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहले केजरीवाल ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × one =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।