मानहानि मामले में Arvind Kejriwal को तलब करने से इनकार किया
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मानहानि के मामले में Arvind Kejriwal को तलब करने से इनकार किया

Arvind Kejriwal

Arvind Kejriwal: दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक भाजपा नेता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में तलब करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।

Highlights
. दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल का मामला
. Arvind Kejriwal को तलब करने से इनकार किया
. 29 जून को पेश होने का निर्देश दिया

Arvind Kejriwal को तलब करने से इनकार किया

दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal )को एक भाजपा नेता द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में तलब करने से मंगलवार को इनकार कर दिया।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने दावा मानहानि कारक है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं को भाजपा में शामिल होने के लिए धन की पेशकश की गयी थी। बता दें कि न्यायाधीश ने दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को अदालत के समक्ष 29 जून को पेश होने का निर्देश दिया।

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अदालत ने Arvind Kejriwal का मामला

भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने केजरीवाल(Arvind Kejriwal )और आतिशी के आरोपों को लेकर उनके खिलाफ एक मामला दायर किया था। दोनों नेताओं ने आप के विधायकों की खरीद-फरोख्त करने का आरोप लगाया था।न्यायाधीश ने कहा, ‘‘तथ्यों और परिस्थितियों, शिकायतकर्ता के गवाहों के बयानों, रिकॉर्ड में जमा किये गए साक्ष्यों पर विचार करते हुए, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आरोपी संख्या – 1 (आतिशी) ने आपत्तिजनक बयान दिये थे…।’’

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न्यायाधीश ने कहा, ‘‘इसलिए, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, आरोपी आतिशी मार्लेना को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत तलब करने का पर्याप्त आधार मौजूद है।’’कपूर ने आरोप लगाया कि आप के इन दो वरिष्ठ नेताओं द्वारा किये गए दावे झूठे हैं। भाजपा नेता ने कहा कि दोनों ने आरोपों के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया था।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )

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