सभापति के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील : कांग्रेस

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प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा खारिज किये जाने के फैसले को ‘असंवैधानिक और गैरकानूनी’ करार देते हुए कांग्रेस ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी।

पार्टी ने यह भी उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने पर इससे प्रधान न्यायाधीश का कोई लेनादेना नहीं रहेगा और इसके संवैधानिक पहलुओं पर गौर किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा, ‘सभापति ने कानून के जानकारों से राय लिए बिना इस नोटिस को खारिज कर दिया । यह फैसला असंवैधानिक और गैरकानूनी है।’

उन्होंने कहा कि जांच समिति फैसला करती कि आरोप साबित होते हैं या नहीं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार नहीं चाहती कि इसकी जांच हो। सरकार जांच को दबाना चाहती है। सरकार का रुख न्यायपालिका को नुकसान पहुंचाने वाला है। उन्होंने कहा कि सभापति नायडू के फैसले से लोगों का विश्वास चकनाचूर हुआ है। उन्होंने कहा, ‘हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। हमें भरोसा है कि जब याचिका दायर होगी तो इससे प्रधान न्यायाधीश का कुछ लेनादेना नहीं होगा।’

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