अनिल बैजल ने जीएनसीटीडी कानून के प्रभावी होने के बाद कोरोना वैक्सीनेशन पर मांगी रिपोर्ट - Punjab Kesari
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अनिल बैजल ने जीएनसीटीडी कानून के प्रभावी होने के बाद कोरोना वैक्सीनेशन पर मांगी रिपोर्ट

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने कोविड-19 के खिलाफ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने कोविड-19 के खिलाफ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिये शहर की तैयारियों पर मुख्य सचिव विजय देव से बृहस्पतिवार को रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रभावी होने के बाद यह उनका पहला महत्वपूर्ण कदम है।
इस अधिनियम के तहत दिल्ली में “सरकार” का मतलब उपराज्यपाल है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना के मुताबिक अधिनियम के प्रावधान 27 अप्रैल से प्रभावी हैं। बैजल के कार्यालय ने एक ट्विटर हैंडल – राजनिवास दिल्ली- भी बनाया है और कहा है कि इससे राष्ट्रीय राजधानी में रहने वालों के लिये आधिकारिक घोषणाएं, प्रेस विज्ञप्ति, प्रतिक्रियाएं और अन्य उपयोगी जानकारियां साझा की जाएंगी।
अगले चरण के टीकाकरण अभियान के बारे में राज निवास ने ट्वीट किया: “माननीय उपराज्यपाल ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण कार्यक्रम के लिये तैयारियों पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है।” इससे पहले दिन में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि शहर के पास 18 से 44 आयुवर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिये “टीके नहीं हैं” और इसके लिये उत्पादकों को ऑर्डर दिये गए हैं।
मंत्री ने हालांकि कहा कि इस श्रेणी के लोगों के टीकाकरण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैन से जब पूछा गया कि क्या 18-44 आयुवर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिये पर्याप्त टीके हैं, उन्होंने कहा, “फिलहाल, हमारे पास टीके नहीं है। हमनें कंपनियों से इन्हें उपलब्ध कराने के लिये कहा है।”

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