Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। जिससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने की समस्या हो रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। इसके बाद सरकार ने दिल्ली में ग्रैप-4 लागू कर दिया। बता दें, दिल्ली का औसत AQI आज रात 9 बजे बढ़कर 399 हो गया और 10 बजे 400 के आंकड़े को पार कर गया। अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों और बिल्कुल शांत हवा की स्थिति के कारण दिल्ली के AQI में भारी वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, GRAP पर CAQM उप-समिति ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उप-समिति ने तत्काल प्रभाव से पूरे NCR में GRAP-IV को लागू करने का निर्णय लिया।
ग्रैप-4 में किन-किन चीजों पर लग सकती हैं रोक?
ग्रैप-4 के नियमों के तहत प्रदूषण फैलाने वाली चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसमें गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर रोक, बीएस-4 या पुराने मानकों वाले मध्यम आकार के डीजल माल ढुलाई वाहनों (एमजीवी) पर रोक, दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड बीएस-4 या उससे पुराने मानकों वाले डीजल चालित हल्के कमर्शियल वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं, आरडब्ल्यूए को सर्दियों के दौरान ठोस अपशिष्ट को खुले में जलाने पर रोक, पांचवी क्लास तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगी
पहले ग्रैप-3 हुआ था लागू
बता दें कि शाम को ही ग्रैप-3 के प्रतिबंध लागू किए गए थे। दिल्ली के स्कूलों में पांचवीं तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड पर रखा गया है। जबकि नोएडा में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। नोएडा में सुबह 9 बजे से क्लास कर दी गई हैं।