अग्निपथ : जंतर-मंतर पर सत्याग्रह करेगी कांग्रेस, भीड़ को ‘उकसाने’ के आरोप में एक गिरफ्तार - Punjab Kesari
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अग्निपथ : जंतर-मंतर पर सत्याग्रह करेगी कांग्रेस, भीड़ को ‘उकसाने’ के आरोप में एक गिरफ्तार

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ और युवाओं के समर्थन में कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ और युवाओं के समर्थन में कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर सत्याग्रह करने का ऐलान किया है। देशभर में युवा इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और कई शहरों व कस्बों से हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वहीं दिल्ली में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं को भड़काने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 
सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस के सांसद, उसकी कार्य समिति के सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी 19 जून को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर शुरू होने वाले ‘सत्याग्रह’ में हिस्सा लेंगे। पार्टी के एक नेता ने कहा, “यह निर्णय इसलिए लिया गया, क्योंकि ‘अग्निपथ’ योजना ने हमारे देश के युवाओं को आक्रोशित कर दिया है और वे सड़कों पर उतरकर विरोध प्रकट कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ खड़े रहें।”
भड़काऊ भाषण से भीड़ को उकसाया 
दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सुरेंद्र शर्मा उर्फ ​​फौजी ने शुक्रवार सुबह बाबा हरिदास नगर में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) कार्यालय के गेट के पास विरोध-प्रदर्शन के दौरान 50-60 प्रदर्शनकारियों की भीड़ को कथित रूप से भड़काऊ और उकसाने वाला भाषण दिया।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को सड़क के एक तरफ ले जाया गया, ताकि यातायात बाधित न हो और प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक वहां से हटने के लिए कहा गया। बाद में दौलतपुर के पास असालतपुर खवाद गांव का निवासी शर्मा विरोध में शामिल हो गया और अपने कथित भड़काऊ भाषण के माध्यम से प्रदर्शनकारियों को ‘उकसाने’ लगा। 
पुलिस उपायुक्त (द्वारका) एम हर्षवर्धन ने कहा कि शर्मा की वहां पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई भी हुई। पुलिस ने कहा कि कुल 18 प्रदर्शनकारियों को मौके पर ही हिरासत में लिया गया और उन पर एहतियाती कार्रवाई की गई। 
डीसीपी के मुताबिक, शर्मा के खिलाफ शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 186 (लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना), 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और 332 (स्वेच्छा से लोक सेवक को चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अधिकारी ने बताया कि आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। 

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