AAP के विधायक सोमदत्त को मारपीट के मामले में दिल्ली HC से मिली जमानत - Punjab Kesari
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AAP के विधायक सोमदत्त को मारपीट के मामले में दिल्ली HC से मिली जमानत

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मारपीट के एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मारपीट के एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोम दत्त को सोमवार को जमानत दे दी। दिल्ली की एक निचली अदालत दत्त को 2015 के विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान एक व्यक्ति पर बेसबॉल के बल्ले से हमला करने के मामले में सजा सुना चुकी है। 

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उन्हें छह महीने की सजा काटने के लिये हाल ही में हिरासत में लिया गया था। रोहिणी जेल में बंद दत्त ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस मामले में खुद को दोषी ठहराने और सजा सुनाये जाने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है जिस पर न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने सरकार से भी जवाब मांगा है। दत्त सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 
उच्च न्यायालय ने इस मामले को 30 अक्टूबर को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया है। निचली अदालत ने दत्त को दोषी ठहराते समय कहा था कि इसमें कोई संदेह नहीं कि दत्त 10 जनवरी 2015 को रात करीब आठ बजे अपने 50 समर्थकों के साथ शिकायतकर्ता के घर पहुंचे। अदालत के अनुसार आरोपी ने शिकायतकर्ता और उसके साथी के साथ मारपीट की जिसके चलते उन्हें गंभीर चोटें आईँ। 

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