दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान की तलाश के लिए एक अभियान शुरू किया है, उनके खिलाफ जामिया नगर में दिल्ली पुलिस की एक टीम पर हमला करने और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया गया है। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पुलिस के साथ हाथापाई करने और उन्हें धमकाने और आरोपियों को अंजाम देने से रोकने के लिए भी एफआईआर दर्ज की गई ।
कई धाराओं में केस दर्ज
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 221, 121 (1), 132, 191 (2), 190, 263 (बी), 351 (3) और 111 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि यह घटना 10 फरवरी को दोपहर करीब 3 बजे हुई जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम 2018 के हत्या के प्रयास के एक आरोपी शावेज खान को पकड़ने के लिए जामिया नगर के जोगाबाई एक्सटेंशन इलाके में गई थी। पुलिस टीम ने जब उससे पूछताछ करने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और तब तक ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान अपने 20-25 समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए और पुलिस को धमकाने की कोशिश की।
अमानतुल्लाह खान फरार
पुलिस द्वारा दर्ज FIR के अनुसार, खान और उनके समर्थकों ने कहा कि वह अदालतों और पुलिस की कद्र नहीं करते। खान और उनके समर्थकों ने पुलिस टीम के साथ धक्का-मुक्की की और आरोपी शावेज को अपने साथ ले गए। FIR में अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों पर पुलिस को उनकी ड्यूटी करने से रोकने और हाथापाई करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि घटना के बाद से अमानतुल्लाह खान फरार है। विधायक अमानतुल्लाह खान खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत एक संदिग्ध की गिरफ्तारी प्रक्रिया में बाधा डालने और उसे भागने में मदद करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है।