सार्वजनिक संपत्ति को खराब करने के मामले में आप विधायक बरी - Punjab Kesari
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सार्वजनिक संपत्ति को खराब करने के मामले में आप विधायक बरी

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दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र कुमार को 2014 में सार्वजनिक संपत्ति को खराब करने के आरोप से बरी कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटियन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने दिल्ली पुलिस की ओर से दायर आरोप पत्र में विभिन्न खामियों का हवाला देते हुए सियासतदान को आरोप मुक्त कर दिया।

सिंह को पिछले साल पांच अगस्त को मामले में लगातार गैरहाजिर रहने के चलते गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उन्हें बाद में जमानत दे दी गई थी। आप विधायक को बरी करते हुए न्यायाधीश ने कहा, ”मेरा नजरिया यह है कि जिस तरह से अभियोजन शुरू किया गया है और मेरिट के आधार पर भी आरोपी आरोपमुक्त होने का हकदार है।”

अदालत ने रेखांकित किया कि शिकायतकर्ता हेड कांस्टेबल खुद जांच अधिकारी बन गया और तहकीकात की अवधारणा को ही दांव पर लगा दिया। इसने कहा, ”दूसरे, जांच अधिकारी बैनर को जब्त करने को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं था और यह बहाना बना रहा है कि वे ऊंचाई पर रखे थे जिस वजह से उसे हटा नहीं सका और जब्त नहीं कर सका।”

अदालत ने इसे खोखला बहाना बताया। इसने यह भी कहा कि इस बात की कोई जांच नहीं की गई कि क्या आरोपी ने खुद बैनर लगाए थे। आरोप पत्र इसपर खामोश है। यह मामला पश्चिम दिल्ली के नारायणा इलाके का था जहां कथित रूप से पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए थे।

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