UPI पेमेंट करने वालों के लिए चौंका देने वाली खबर,इस तरह के सभी ट्रांजैक्शन पर अब 1 अप्रैल से देना होगा PPI शुल्क - Punjab Kesari
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UPI पेमेंट करने वालों के लिए चौंका देने वाली खबर,इस तरह के सभी ट्रांजैक्शन पर अब 1 अप्रैल से देना होगा PPI शुल्क

UPI Payment Charges: NPCI ने यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करने वालों को तगड़ा झटका दिया है. अब इस

UPI Payment Charges: NPCI ने यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करने वालों को तगड़ा झटका दिया है. अब इस तरह के पेमेंट पर यूजर्स को इंटरचेंज फीस के तौर पर शुल्क देना होगा. जानें क्या है पूरी खबर. 
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) का सर्कुलर 
जैसे-जैसे समय बदल रहा है वैसे-वैसे हमारे जीवन के सभी तौर तरीको में भी बदलवा आया है ऐसे में एक बड़ा बदलाव है कैशलेस होने का,बड़े -बड़े मॉल से लेकर नुकड़ की दुकान तक सभी जगह डिजिटल लेन -देन होने का चलन हो गया है इस डिजिटल पेमेंट के ज़माने में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (Unified Payment Interface) यानी यूपीआई (UPI) आम लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है. आजकल ज्यादातर लोग हर छोटी बड़ी  सभी खरीदारी के लिए यूपीआई के द्वारा  पेमेंट (UPI Payment) करना पसंद करते हैं. ऐसे में अब यूपीआई को संचालित करने वाला नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने 24 मार्च, 2023 को जारी किए गए सर्कुलर में कहा है कि यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर   प्रीपेड पेमेंट इंस्‍ट्रूमेंट (PPI)   फीस लागू किया जाएगा. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति प्रीपेड पेमेंट इंस्‍ट्रूमेंट जैसे मोबाइल वॉलेट के जरिए व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के पैसों का ट्रांसफर करता है तो ऐसी स्थिति में इसे इंटरचेंज फीस देनी होगा. ध्यान देने वाली बात ये है कि PPI के अंतर्गत कार्ड और वॉलेट आता है.
कितनी देनी होगी इंटरचेंज फीस
एक रिपोर्ट के मुताबिक NPCI के सर्कुलर में 2,000 रुपये से ज्यादा  के ट्रांजेक्शन पर ही यह इंटरचेंज फीस वसूला जाएगा. यह फीस आमतौर पर 2,000 रुपये से अधिक की राशि का कुल 1.1 फीसदी होगा. गौरतलब है कि एनपीसीआई (NPCI) ने अलग-अलग क्षेत्र के लिए अलग-अलग इंटरचेंज फीस तय की है. कृषि और टेलीकॉम क्षेत्र में सबसे कम इंटरचेंज फीस वसूला जाएगा. यह चार्ज मर्चेंट ट्रांजैक्शंस यानी व्यापारियों को पेमेंट करने वाले यूजर्स को ही देना पड़ेगा.
किस पर नहीं लगेगा इंटरचेंज फीस
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन (NPCI) के सर्कुलर के मुताबिक बैंक अकाउंट और PPI वॉलेट के बीच पीयर-टू-पीयर (P2P) और पीयर-टू-पीयर-मर्चेंट (P2PM) में किसी तरह का ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. इस नए नियम को 1 अप्रैल से लागू करने के बाद NPCI इसका समीक्षा 30 सितंबर, 2023 से पहले करेगा.  

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