ट्राई के लॉन्ग टर्म प्लान जारी रखने के आदेश पर रोक - Punjab Kesari
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ट्राई के लॉन्ग टर्म प्लान जारी रखने के आदेश पर रोक

ट्राई द्वारा नए नियम लागू किए जाने के बाद सभी डीटीएच ऑपरेटर्स ने अपने लॉन्ग टर्म प्लान (3,

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें उसने डायरेक्ट टू होम ऑपरेटर्स के लिए लॉन्ग टर्म प्लान जारी रखने के आदेश दिए थे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 11 जुलाई को होगी। इस आदेश पर स्टे डीटीएच ऑपरेटर्स कंपनी टाटा स्काई की ओर से लिया गया है।

ये है मामला
ट्राई द्वारा नए नियम लागू किए जाने के बाद सभी डीटीएच ऑपरेटर्स ने अपने लॉन्ग टर्म प्लान (3, 6 और 12 महीने) वाले पैक समाप्त कर दिए। ऐसे में ऑपरेटर्स ने उन ग्राहकों की भी सर्विस बंद कर दी, जिन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान वाले पैक खरीदे थे। और 1 फरवरी से लागू हुए नियमों के मुताबिक चैनल नहीं चुने थे।

इन प्लान का पैसा दिए जाने के बाद जिन ग्राहकों की सेवा बंद कर दी गई। उन्होंने ऑपरेटर्स की शिकायत ट्राई से की। जिसके बाद ट्राई ने 1 मई को उन ग्राहकों के लिए लॉन्ग टर्म प्लान जारी रखने का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ ही टाटा स्काई ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इस पर स्टे ले लिया है।

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