सेबी का बड़ा फैसला: जय अनमोल अंबानी पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना!
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सेबी का बड़ा फैसला: जय अनमोल अंबानी पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना!

सेबी : भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी पर एक बड़ा कदम उठाया है। रिलायंस होम फाइनेंस मामले में उन्हें 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में सेबी ने यह निर्णय लिया है कि जय अनमोल ने उचित परिश्रम नहीं किया। यह मामला न केवल उनके लिए, बल्कि रिलायंस ग्रुप के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इस कार्रवाई से यह साफ होता है कि सेबी वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए कितनी गंभीर है।

Highlights:

  • लापरवाही की कीमत: 1 करोड़ का जुर्माना!
  • कार्रवाई का बड़ा फैसला: शीर्ष अधिकारियों पर शिकंजा
  • पहले भी हुई है कार्रवाई

जुर्माने का कारण: उचित परिश्रम की कमी

सेबी के आदेश के अनुसार, जय अनमोल अंबानी ने सामान्य प्रयोजन कॉर्पोरेट ऋण (जीपीसीएल) को मंजूरी देते समय उचित सावधानी नहीं बरती। इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व मुख्य जोखिम अधिकारी कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने कहा कि जय अनमोल अंबानी, जो रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस के बोर्ड में थे, ने जीपीसीएल ऋण के संबंध में उचित परिश्रम नहीं किया और अपने कार्यों में शेयरधारकों के हितों की अनदेखी की।

शीर्ष अधिकारियों पर कार्रवाई

RHFL case: Sebi fines Jai Anmol, Anil Ambani's son - 'Times of India' News  Summary (India) | BEAMSTART

सेबी ने अपने आदेश में कहा है कि जय अनमोल अंबानी और गोपालकृष्णन को 45 दिनों के भीतर जुर्माना राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। सेबी ने यह भी कहा कि गोपालकृष्णन ने विभिन्न जीपीसीएल ऋणों को मंजूरी दी, जबकि उन्हें महत्वपूर्ण विसंगतियों के बारे में जानकारी थी। यह सब दर्शाता है कि कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने वित्तीय प्रक्रियाओं का पालन करने में गंभीर लापरवाही बरती है।

पहले भी हुई है कार्रवाई

यह पहली बार नहीं है जब अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों पर सेबी ने कार्रवाई की है। पिछले महीने, सेबी ने अनिल अंबानी, उनके तीन प्रमुख अधिकारियों और जुड़ी 23 कंपनियों पर पांच साल के लिए शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सेबी की जांच में यह सामने आया कि अनिल अंबानी से जुड़ी संस्थाओं को ऋण देने के बहाने धन का अवैध हस्तांतरण हो रहा था, जिससे वित्तीय नियमों का गंभीर उल्लंघन हो रहा था।

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