SEBI: सेबी ने 11 नवंबर तक बढ़ाई ग्राहकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों के भुगतान की समयसीमा
Girl in a jacket

सेबी ने 11 नवंबर तक बढ़ाई ग्राहकों के डीमैट खाते में प्रतिभूतियों के भुगतान की समयसीमा

SEBI

SEBI: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने गुरुवार को ग्राहकों के डीमैट खाते में सीधे प्रतिभूति भुगतान के कार्यान्वयन की समयसीमा 11 नवंबर तक बढ़ा दी, ताकि बाजार के खिलाड़ियों और निवेशकों को किसी भी तरह की बाधा के बिना सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

प्रतिभूतियों के भुगतान की बढ़ी समयसीमा

सेबी ने ग्राहकों के डीमैट खाते में सीधे प्रतिभूति भुगतान की समयसीमा 11 नवंबर तक बढ़ा दी है। SEBI ने बताया कि यह विस्तार, जो पहले 14 अक्टूबर के लिए निर्धारित किया गया था, ब्रोकर्स इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फोरम से प्राप्त फीडबैक के जवाब में किया गया है। “सेबी द्वारा एमआईआई के साथ आयोजित समीक्षा बैठक और ब्रोकर्स आईएसएफ से प्राप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर, यह निर्णय लिया गया है कि परिपत्र 11 नवंबर, 2024 से प्रभावी होगा, ताकि बाजार के खिलाड़ियों और निवेशकों को किसी भी व्यवधान के बिना ग्राहक के डीमैट खाते में सीधे प्रतिभूतियों के भुगतान का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

sebi2

11 नवंबर तक बढ़ाई तारीख

यह कदम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) द्वारा टी+1 रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम के तहत सीधे भुगतान के लिए एक गो-लाइव तिथि बताए जाने के ठीक एक दिन बाद आया है। 14 अक्टूबर, 2024 से शुरू होने वाले दो चरणों में लागू होने वाले सेबी के नए नियम, किसी ट्रेड के बाद निवेशकों के डीमैट खातों में प्रतिभूतियों के सीधे क्रेडिट को सक्षम करना था, जिससे सेटलमेंट प्रक्रिया में स्टॉकब्रोकर की मध्यस्थ भूमिका कम हो जाएगी। मौजूदा प्रणाली के तहत, निवेशकों द्वारा प्रतिभूतियाँ खरीदने के बाद, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन (सीसी) सबसे पहले इन प्रतिभूतियों को ब्रोकर के पूल खाते में जमा करता है। फिर ब्रोकर प्रतिभूतियों को खरीदार के डीमैट खाते में स्थानांतरित करता है। अंतिम हस्तांतरण तक ब्रोकर इन प्रतिभूतियों पर नियंत्रण रखता है। ग्राहकों को दिया जाता है।

sebi3

गिरवी को छोड़ दिया जाएगा

नए नियमों के अनुसार, ब्रोकर उन प्रतिभूतियों के लिए गिरवी नहीं रखेंगे, जिनका भुगतान कम किया गया है या जिन्हें नए नियमों के तहत मार्जिन द्वारा वित्तपोषित किया गया है। इसके बजाय, यदि कोई ग्राहक प्रतिभूतियों के लिए पूर्ण भुगतान करने में विफल रहता है, तो ब्रोकर CC से ग्राहक के डीमैट खाते में गिरवी को दर्ज करने के लिए कहेगा। प्रतिभूतियों का पूरा भुगतान हो जाने के बाद गिरवी को छोड़ दिया जाएगा।

sebi4

निपटान भुगतान दोपहर 3:30 बजे तक

नियमों के अनुसार, एक बार प्रत्यक्ष भुगतान प्रणाली लागू हो जाने के बाद, एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा निपटान भुगतान दोपहर 3:30 बजे तक हो जाएगा। पहले, भुगतान के दिन दोपहर 1.30 बजे का समय था, जो व्यापार के बाद का अगला दिन होता है।

(Input From ANI)

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − 7 =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।