RBI Action: RBI ने लिया एक्शन, तीन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर ठोका जुर्माना
Girl in a jacket

RBI ने लिया एक्शन, तीन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर ठोका जुर्माना

RBI Action

RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों पर RBI के निर्देशों का पालन न करने पर तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

फाइनेंस कंपनियों पर ठोका जुर्माना

शुक्रवार को RBI के आधिकारिक बयान के अनुसार, उसने गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर 5 लाख रुपये, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर 5 लाख रुपये और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर 3.5 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नियामक द्वारा ये दंड राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 52ए के प्रावधानों के तहत RBI को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। आरबीआई के अनुसार, इन कंपनियों का वैधानिक निरीक्षण राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) द्वारा 31 मार्च, 2022 तक उनकी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में किया गया था।

rbi2

RBI के निर्देशों का पालन न करने पर एक्शन

RBI ने कहा कि RBI के निर्देशों का पालन न करने और उस संबंध में संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, कंपनियों को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उन्हें कारण बताने की सलाह दी गई थी कि आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में उनकी विफलता के लिए उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर कंपनियों के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियाँ और उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियाँ पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने पाया कि गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 75 लाख रुपये और उससे अधिक के कुछ ऋण स्वीकृत करने से पहले दो स्वतंत्र मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करने में विफल रही।

rbi3

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए, RBI ने कहा कि कंपनी ने कुछ उधारकर्ताओं को ऋण के वास्तविक संवितरण/चेक जारी करने की तारीख से पहले की अवधि के लिए ऋण पर ब्याज लगाया, जो ‘निष्पक्ष व्यवहार संहिता’ पर आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि कंपनी वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अपने ग्राहकों का जोखिम वर्गीकरण करने में विफल रही, खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा के लिए कोई प्रणाली नहीं बनाई और एनएचबी अधिनियम की धारा 29बी के अनुसार अपने जमाकर्ताओं के पक्ष में अपने द्वारा निवेश की गई संपत्तियों पर फ्लोटिंग चार्ज नहीं बनाया और इसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास पंजीकृत नहीं किया।

(Input From ani)

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + seventeen =

Girl in a jacket
पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।