INCOME TAX भरने के लिए PAN को AADHAR से लिंक करना अनिवार्य - Punjab Kesari
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INCOME TAX भरने के लिए PAN को AADHAR से लिंक करना अनिवार्य

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केंद्र सरकार ने आने वाली 1 जुलाई से करदाताओं के मौजूदा आधार नंबरों को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आयकर नियमों को संशोधित और नोटिफाई करते हुए सरकार ने पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नोमिनेशन आईडी को देना अनिवार्य कर दिया है।

arun jaitley

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त विधेयक 2017-18 के टैक्स प्रस्तावों में संशोधनों के जरिए आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा पैन को आधार के साथ जोड़ना भी अनिवार्य किया गया था, जिससे कई पैन कार्ड के इस्तेमाल के जरिए कर फर्जीवाड़े को रोका जा सके।

income tax department

राजस्व विभाग ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास 1 जुलाई, 2017 तक पैन नंबर है, उसे धारा 139 AA की उपधारा (2) के प्रावधानों के तहत अपने आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग के प्रधान महानिदेशक को इसकी सूचना देनी होगी। राजस्व विभाग ने आयकर कानून के नियम 114 को संशोधित करते हुए कहा कि ये नियम 1 जुलाई, 2017 से लागू होंगे। यह नियम पैन के आवंटन के आवेदन से संबंधित है।

adhar pan card

                                                                                           Source

कुल 2.07 करोड़ टैक्सपेयर अपने आधार को पहले ही पैन से जोड़ चुके हैं। देश में पैन कार्ड धारकों की संख्या 25 करोड़ है जबकि 111 करोड़ लोगों को आधार संख्या दी जा चुकी है। इससे पहले इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने आयकर कानून के उस प्रावधान को उचित ठहराया था जिसमें पैन कार्ड आवंटन और आईटी रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने संविधान पीठ द्वारा इस मुद्दे को निपटाने तक इस पर आंशिक स्थगन दिया है।

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