बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2.50 करोड़ का जुर्माना - Punjab Kesari
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बैंक ऑफ बड़ौदा पर 2.50 करोड़ का जुर्माना

बीओबी के अनुसार कि रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमन कानून, 1949 के तहत दी गयी शक्तियों का उपयोग

नई दिल्ली : रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) पर 2.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना बिहार के गैर-सरकारी संगठन सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि. के संदर्भ में जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने मंगलवार को शेयर बाजार को दी सूचना में यह जानकारी दी। 
बीओबी के अनुसार कि रिजर्व बैंक ने बैंकिंग नियमन कानून, 1949 के तहत दी गयी शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक पर 2.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना आरबीआई द्वारा बैंक की भागलपुर शाखा में सृजन महिला विकास सहयोग समिति के विभिन्न खातों के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है। 
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) एनजीओ सृजन महिला विकास सहयोग समिति और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से कथित 1,000 करोड़ रुपये के घाटा मामले की जांच कर रहा है।

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