फेमस पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को कबूतरबाजी केस में मिली जमानत, दो साल की सजा हुई रद्द - Punjab Kesari
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फेमस पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को कबूतरबाजी केस में मिली जमानत, दो साल की सजा हुई रद्द

पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी को 19 साल पुराने कबूतरबाजी मामले में बड़ी राहत मिली है। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट

बॉलीवुड को कई हिट गाने देने वाले सिंगर दिलेर मेंहदी
को
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सिंगर को कबूरतबाजी केस में
कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई है।
कबूतरबाजी केस
में दलेर मेंहदी को कुछ महीने पहले दो साल की सजा मिली थी
, लेकिन अब उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया गया है। साल 2003 में
मशहूर पंजाबी गायक दिलेर मेंहदी के खिलाफ कबूतरबाजी के आरोप में केस दर्ज किया गया था।

Daler Mehndi - IMDb

दरअसल, इस कबूतरबाजी मामले में दिलेर मेंहदी पर आरोप था कि वह भाई शमशेर के
साथ मिलकर अवैध इमिग्रेशन ग्रुप चलाते थे। इसके जरिए वह साल 1998 से 1999 के बीच
10 लोगों को विदेश ले गए और वहीं छोड़ आए। उनके भाई शमशेर सिंह की 2017 में मौत हो
गई थी। उनकी मौत के एक साल बाद 2018 में कबूतरबाजी के इस मामले में दलेर मेंहदी को
दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।

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बता दें कि इस कबूतरबाजी मामले में सिंगर को साल 2003 में पुलिस ने गिरफ्तार
कर लिया था लेकिन
बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया। हालांकि साल 2022 जुलाई में दलेर मेंहदी को
कबूतरबाजी मामले में एक बार फिर गिरफ्तार कर पटियाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया था।
और उनकी दो साल जेल की सजा को बरकरार रखा था।

Singer Daler Mehndi gets jail in 2003 human trafficking case

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दलेर मेंहदी पर
30 से अधिक मानव तस्करी से जुड़े मामले थे। दलेर मेंहदी के खिलाफ पहला मामला 2003
में बख्शीश सिंह नाम के एक शख्स ने दर्ज करवाया था।
जिन्होंने आरोप लगाया था कि मेंहदी भाइयों ने अवैध रूप से अमेरिका में प्रवास
करने में मदद करने के लिए
पैसेज मनीली थी, लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने यह भी
आरोप लगाया कि गायक ने उसे कनाडा ले जाने के लिए पैसे लिए थे।

When Daler Mehndi left Mika heartbroken, unmarried with mystery answer to  phone call

बता दें कि मानव तस्करी के 19 साल पुराने मामले में पटियाला की ट्रायल कोर्ट
ने सिंगर दिलेर मेंहदी को दोषी करार देते हुए 16 मार्च 2018 को दो साल की सजा
सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दलेर मेहंदी ने पटियाला के एडिशनल सेशन जज के समक्ष
अपील दायर कर चुनौती दी थी।
मगर कोर्ट ने 14 जुलाई 2022 को दलेर मेहंदी की अपील को
खारिज कर सजा को बरकरार रखा। अपील खारिज होने के बाद दलेर मेहंदी ने हाईकोर्ट में
रिवीजन पिटीशन दायर कर इसे चुनौती दे दी थी।

 

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पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।