समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर आलोचनाओं के शिकार रणवीर इलाहाबादिया के लिए सोमवार का दिन राहत भरा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर को इस शर्त पर अपने पॉडकास्ट को फिर से शुरू करने की अनुमति दी कि वह “शालीनता और नैतिकता के मानकों” को बनाए रखेंगे।
इस शर्त पर मिली छूट
सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया को अपने शो में शालीनता बनाए रखने की शर्त पर ‘द रणवीर शो’ का प्रसारण फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। बता दें कि इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में चल रहे केस में यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भी दिया निर्देश
रणवीर इलाहाबादिया मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया. कोर्ट ने केंद्र से कहा- सोशल मीडिया सामग्री को रिगुलेट करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करें. साथ ही सभी स्टॉक होल्डर से सुझाव लेने के लिए कहा है.
मौलिक अधिकार थाली में नहीं परोसे गए: कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर इलाहाबादिया के वकील को फटकार भी लगाई. कोर्ट ने कहा- मौलिक अधिकार थाली में नहीं परोसे गए हैं, कुछ प्रतिबंध हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रणवीर इलाहाबादिया को प्रदान की गई गिरफ्तारी से संरक्षण की अवधि बढ़ाई, उसे गुवाहाटी में जांच में शामिल होने के लिए कहा.