मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और बेटे महाक्षय के खिलाफ शिकायत दर्ज, रेप और गर्भपात करवाने के लगे आरोप - Punjab Kesari
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मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी और बेटे महाक्षय के खिलाफ शिकायत दर्ज, रेप और गर्भपात करवाने के लगे आरोप

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती इन दिनों मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती इन दिनों मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल महाअक्षय के खिलाफ मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में बलात्कार करने एंव गर्भपात करवाने की शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस मामले में मिथुन चक्रवर्ती की पत्नी योगिता बाली पर भी आरोप लगाए गए हैं। यह आरोप फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री और मॉडल ने चक्रवर्ती परिवार में से महाअक्षय और योगिता बाली पर लगाया है। 
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मीडिया रिपोट्र्स के मुताबिक पीडि़त ने अपनी एफआईआर के माध्यम बताया है कि वो और महाअक्षय साल 2015 में रिलेशनशिप में थे। इसके बाद महाअक्षय ने अभिनेत्री से शादी का वादा कर बहुत बार उसके साथ शरीरिक संबंध बनाए थे। यह बात साल 2015 की है जब महाक्षय ने पीडि़त को अपने घर पर बुलाया और उसकी सॉफ्ट ड्रिंक में नशीली दवाई मिला दी थी। इतना ही नहीं महाअक्षय ने पीडि़ता की बिना सहमति के उसके साथ शरीरिक संबंध बनाया और बाद में शादी करने से इंकार करने लगा। 
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मिथुन चक्रवती के बेटे महाअक्षय मॉडल के साथ करीब चार साल तक शारीरिक संबंध बनाते रहे और पीड़िता का मानसिक उत्पीडऩ भी करते रहे। एफआईआर के मुताबिक जब पीडि़ता प्रेग्नेंट हो गई तब महाअक्षय ने उसको जबरन गर्भपात करवाने के लिए दबाव बनाया। जब पीडि़ता गर्भपात वाली बात से नाटती रही तब उसको दवाइयां देकर उसका गर्भपात करवा दिया गया। पीडि़ता के अनुसार उसे यह नहीं मालूम था कि उसे दी जा रही दवाएं गर्भपात की है। 
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महाअक्षय और उनकी मां का पीड़िता पर दबाव
बता दें महाअक्षय की मां योगिता बाली पर शिकायत के बाद धमकाने और इस मामले को रफा-दफा कर देने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वहीं इस केस में ओशिवारा पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक दयानंद बांगर ने कहा, ‘हमने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
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महाअक्षय और योगिता बाली के खिलाफ धारा 376 (2) (एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना), 328 (जहर या अन्य माध्यम से उसे चोट पहुंचाना) 417 (धोखाधड़ी), 506 (धमकी देना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात) और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।’ गौरतलब है कि मामले को लेकर पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली की एक अदालत के आदेश के बाद यह मामला दर्ज किया है।  

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