कर्नाटक हाईकोर्ट ने Kamal Haasan को लगाई फटकार, कहा: आप होंगे कमल हासन... - Punjab Kesari
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने Kamal Haasan को लगाई फटकार, कहा: आप होंगे कमल हासन…

कमल हासन की टिप्पणी पर कर्नाटक हाईकोर्ट की कड़ी फटकार

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ के प्रमोशन के दौरान कन्नड़ भाषा पर दिए गए बयान पर कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की पहचान भाषा से होती है और इस पर संवेदनशीलता बरतना जरूरी है। कोर्ट ने माफी मांगने को विवाद सुलझाने का रास्ता बताया।

साउथ सुपरस्टार नेता कमल हासन की अपकमिंग फिल्म ‘ठग लाइफ’ इन दिनों विवादों में घिरी हुई है। कन्नड़ भाषा को लेकर दिए गए उनके एक हालिया बयान ने राज्य में तीखी प्रतिक्रिया और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दे दिया है। वहीं इस मामले की सुनवाई कर्नाटक हाईकोर्ट में हुई, जहां न्यायालय ने कमल हासन को कड़ी फटकार लगाई।

Kamal Haasan - Thug Life

कन्नड़ भाषा पर दी प्रतिक्रिया

दरअसल, कमल हासन ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान कहा था कि “कन्नड़ भाषा, तमिल से जन्मी है”। इस टिप्पणी को कर्नाटक में कन्नड़ भाषा और उनकी आइडेंटिटी पर आघात के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राज्य में भारी नाराजगी फैल गई है। कई प्रोकन्नड़ संगठनों और नेताओं ने इस बयान की निंदा करते हुए मांग की है कि जब तक कमल हासन सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते, उनकी फिल्म राज्य में रिलीज नहीं होनी चाहिए।

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कोर्ट ने दिया सख्त संदेश

सुनवाई के दौरान जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कमल हासन की टिप्पणी पर सख्त ऐतराज जताया और कहा, “आप भले ही कमल हासन हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक मिल जाता है।” कोर्ट ने कहा कि जल, जमीन और भाषा किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है और इन मुद्दों पर संवेदनशीलता बरतना अनिवार्य है। साथ ही, कोर्ट ने पूछा, “क्या आपके पास इस दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? क्या आप इतिहासकार या भाषाशास्त्री हैं, जो ऐसा बयान देने का अधिकार रखते हैं?”

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कमल हासन के वकील ने क्या कहा

कमल हासन की ओर से उनके वकील ने अदालत में दलील दी कि यह बयान जानबूझकर नहीं दिया गया था और उनका उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया और टिप्पणी की कि “अगर माफी नहीं मांगी जाती, तो फिर फिल्म कर्नाटक में क्यों दिखाई जानी चाहिए? क्या आप केवल मुनाफे के लिए आए हैं?” अदालत ने यह भी जोड़ा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि आप समाज की भावनाओं को नुकसान पहुंचाएं।

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अदालत में याचिका दायर

बता दें, कमल हासन ने कर्नाटक में अपनी फिल्म ‘ठग लाइफ’ की रिलीज और स्क्रीनिंग की अनुमति के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि माफीनामा ही विवाद को सुलझाने का रास्ता हो सकता है। अगर अभिनेता अपने बयान पर माफी मांगते हैं, तो स्थिति सामान्य हो सकती है।

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अदालत के फैसले का इंतजार

कमल हासन के बयान के खिलाफ कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। कुछ संगठनों ने चेतावनी दी है कि माफी के बिना फिल्म की स्क्रीनिंग का कड़ा विरोध किया जाएगा। इसके साथ ही कई लोगों ने इसे कन्नड़ भाषा के सम्मान पर सीधा हमला बताया है। इस मामले में अगली सुनवाई आज दोपहर 2:30 की गई है, जिसमें अदालत ने यह फैसला लिया है कि इस फिल्म को कर्नाटक में रिलीज किया जाएगा या नहीं। हालांकि मेकर्स या अदालत की ओर से फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

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