बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला इन दिनों 5G नेटवर्किंग के खिलाफ बगावत के चलते सुर्खियों में है। हाल ही में जूही चावला ने 5जी नेटवर्क को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि इससे पर्यावरण को नुकसान है और कई जीव इससे काफी तकलीफ में आ रहे है। उनका कहना था कि इसको तुरंत रोक दिया जाए। इस बात को लेकर एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई थी। अब हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए एक्ट्रेस को झटका दिया है।
5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला की याचिका खारिज करते हुए उल्टा उन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया है और उन पर जुर्माना लगाया जाता है। कोर्ट का कहना है कि इससे लगता होता है कि इस मुकदमे को सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर किया गया था।
दरअसल जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था। जूही की याचिका पर फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी याचिका में सिर्फ कुछ ही ऐसी जानकारी है जो सही है बाकी सिर्फ अंदाज़े लगाए गए हैं और आशंका जाहिर की गयी है। कोर्ट ने इसके साथ ही जूही चावला से कहा कि वो इस मामले में नियमों के साथ जो कोर्ट की फीस बनती है वो भी जमा करें।
बता दें कि कोर्ट ने कहा था कि जूही चावला दोषपूर्ण हैं और ये याचिका सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी के लिए दायर की गई। पीठ ने जूही ये भी पूछा था कि उन्होंने इस मामले में पहले सरकार के पास जाने के बजाय अदालत में याचिका दायर क्यों की? जूही चावला को पहले अपने अधिकारों के लिए सरकार से संपर्क करने की ज़रूरत थी और अगर वहां से इनकार होता तब उन्हें अदालत आना चाहिए था।