अमीषा पटेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, धोखाधड़ी मामले में कार्यवाही पर लगी रोक - Punjab Kesari
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अमीषा पटेल को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, धोखाधड़ी मामले में कार्यवाही पर लगी रोक

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड की एक निचली अदालत द्वारा दिए गए समन के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा

बॉलीवुड एक्ट्रेस
अमीषा पटेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। गदर फेम एक्ट्रेस
के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के
मामले में फौजदारी कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
झारखंड की एक अदालत ने अमीषा
को समन जारी किए थे। जिसे लेकर एक्ट्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
की गई थी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति पी एस नरसिंह की पीठ ने एक्ट्रेस
की ओर से दाखिल याचिका पर झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया।

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हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (चेक
बाउंस)के तहत दंडनीय अपराध के लिये कानून के अनुरूप कार्यवाही की जाए। इसी के साथ
ही पीठ ने कहा,
भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420
(धोखाधड़ी) के तहत आने वाले दंडनीय अपराध के संबंध में ही नोटिस जारी करें। भारतीय
दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक रहेगी।

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दरअसल, शीर्ष अदालत ने यह आदेश
पटेल द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के पांच मई 2022 के आदेश के खिलाफ दाखिल की गई
एक याचिका पर दिया है। उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री के खिलाफ शिकायत के संबंध में
रांची की एक निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेश को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका
खारिज कर दी थी।

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बता दें कि एक्ट्रेस अमीशा पटेल के खिलाफ शिकायत निर्माता अजय कुमार सिंह ने
दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार साल 2017 में डिजिटल इंडिया के तहत हरमू हाउसिंग
कॉलोनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस दौरान मुख्य अतिथि अमीषा पटेल के
साथ मंच पर अतिथि हरमू निवासी अजय सिंह भी बैठे हुए थे। उनकी अमीषा पटेल से बातचीत
हुई तथा फिल्म में पैसा लगाने का उन्हें ऑफर मिला। अजय सिंह ने ढाई करोड़ रुपये
अमीषा पटेल के खाते में ट्रांसफर किए थे।

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वहीं एकरारनामा के अनुसार, फिल्म देसी मैजिक जून 2018 में रिलीज नहीं हुई, तो अजय सिंह ने अमीषा पटेल से अपने पैसे की मांग की। टालमटोल के बाद अक्तूबर
2018 में ढाई करोड़ और 50 लाख रुपये का दो चेक अजय सिंह को दिया गया
, जो क्लियरिंग के दौरान बाउंस कर गया। इसके बाद अजय सिंह ने नवंबर 2018 को
शिकायत दर्ज करायी थी।

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