बिहार के दरभंगा में 4 दिन के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट को बैन किया गया है। बता दें 27 जुलाई की शाम चार बजे से 30 जुलाई की शाम चार बजे तक कई सोशल नेटवर्किंग साइट को बैन किया गया है। गुरुवार को जिला जनसंपर्क विभाग के उप निदेशक ने आदेश जारी किया है।
इसके मद्देनजर बिहार सरकार द्वारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 की धारा-5 के तहत जिले में 27 जुलाई की शाम चार बजे से 30 जुलाई की शाम चार बजे तक सोशल नेटवर्किंग साइट को स्थगित किया गया है। बताया गया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से दरभंगा में सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है।
इस बात पर हुआ था विवाद
पहली घटना 21 जुलाई की रात की है। बिरौल थाना क्षेत्र में मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर विवाद हुआ था. दूसरी बार तनाव 23 जुलाई को देखने को मिला था।रविवार को दिन के 12 बजे मब्बी थाना क्षेत्र के शिवधारा चौक पर मंदिर के सामने मुहर्रम का झंडा लगाने को लेकर पत्थरबाजी हुई थी।बता दें कि मुहर्रम शुरू होते ही दरभंगा में लगातार दो समुदायों के बीच तनाव चल रहा है।जिला प्रशासन की ओर से एक जगह मामले को शांत कराया जाता है कि दूसरी जगह मामला भड़क जाता है।
मामले को शांत करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर बैन
24 जुलाई सोमवार की रात कमतौल थाना क्षेत्र में मुहर्रम की मिट्टी लाने जा रहे जुलूस में हनुमान मंदिर के सामने डीजे बजाने को लेकर फिर तनाव पैदा हो गया।दो समुदाय आमने-सामने आ गए थे।25 जुलाई को मनीगाछी थाना क्षेत्र के इजरहटा गांव स्थित मठ्ठाराही टोल में विवाद सामने आया था।जमकर मारपीट हुई थी।26 जुलाई की रात सिमरी थाना क्षेत्र के बनोली गांव में मुहर्रम झंडा को लेकर दो पक्ष आमने-सामने हो गए।अब मामले को शांत करने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट पर बैन लगाया गया है।तीसरी बार तनाव रविवार को ही कमतौल थाना क्षेत्र के मालपट्टी गांव में शव को जलाने को लेकर हुआ था।लोगों ने कई गाड़ियां फूंक डाली थी।
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