नीतीश कुमार शेल्टर होम मामले पर नेतिकता के आधार पर पद इस्तिफा दे : लोजद - Punjab Kesari
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नीतीश कुमार शेल्टर होम मामले पर नेतिकता के आधार पर पद इस्तिफा दे : लोजद

बिहार सरकार को बर्खास्त किया जाये। मुख्यमंत्री को कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नैतिकता के आधार

पटना : युवा लोजद के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुशवाहा एंव मीडीया प्रभारी भरत सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिये हैं। कोर्ट ने कहा आप बिहार सरकार क्या कर रहे हैं,यह शर्मनाक है। बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौन शोषण किया जाता है। आप कहते हैं ऐसा नहीं है।

आप यह कैसे कर सकते हैं। यह अमानवीय है। बीते साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को जमकर फटकार लगाई थी और कहा था कि राज्य सरकार मामले में सही एफआईआर फाइल करने में असल रही। साथ कोर्ट ने सरकार को 24 घंटे की मोहलत देते हुए आईपीसी की धारा 377 रेप और पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि अगर अपराध हुआ था तो आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 377 और पोक्सो एक्ट के तहत अभी तक मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया। लोकतांत्रिक जनता दल देश के राष्ट्रपति एवं बिहार के राज्यपाल से यह मांग करती है, की मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले पर माननीय कोर्ट के आदेश के आधार पर मुख्यमंत्री पद की गरिमा को बनाये रखने के लिए बिहार सरकार को बर्खास्त किया जाये। मुख्यमंत्री को कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ।

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