मुजफ्फरपुर बालिका गृह : बिहार पुलिस को SC ने लगाई फटकार, डीजीपी को किया तलब - Punjab Kesari
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मुजफ्फरपुर बालिका गृह : बिहार पुलिस को SC ने लगाई फटकार, डीजीपी को किया तलब

सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘हम हैरान हैं कि पुलिस एक पूर्व कैबिनेट मंत्री

सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में सुनवाई करते हुए बिहार पुलिस को फटकार लगते हुए पूछा कि मंजू वर्मा की आर्म्स एक्ट में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? अब मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘हम हैरान हैं कि पुलिस एक पूर्व कैबिनेट मंत्री का महीने भर में सुराग तक नहीं लगा पाई।

पुलिस बताए कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण शख्स को अबतक ट्रेस क्यों नहीं कर पाई। डीजीपी कोर्ट में पेश हों।’ जस्टिस मनन बी. लोकुर ने बिहार पुलिस से कहा, ‘बहुत बढ़िया! कैबिनेट मंत्री (मंजू वर्मा) फरार है… बहुत बढ़िया… यह कैसे हो सकता है कि कैबिनेट मंत्री फरार हो और किसी को पता ही न हो कि वह कहां हैं। आपको इस मुद्दे की गंभीरता पता है कि कैबिनेट मंत्री फरार हैं।

हद है, यह बहुत ज्यादा है।’ आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा ने कोर्ट में सरेंडर किया था। बेगूसराय कोर्ट में पेशी के दौरान उन्होंने कहा था कि मंजू वर्मा पर न्यायिक प्रक्रिया के तहत वारंट जारी हुआ है। कोर्ट की जरूरत के हिसाब से वह आत्मसमर्पण करेंगी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि पूर्व मंत्री मंजू वर्मा नहीं मिल रही हैं। इसलिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है।

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