बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप को कोर्ट से राहत मिल गई है मंगलवार 8 अगस्त को पटना सिविल कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया जहां कोर्ट ने मनीष कश्यप को बड़ी राहत मिली है अब मनीष कश्यप को तमिलनाडु नहीं जाना होगा क्योंकि तमिलनाडु में जो भी मामले मनीश के खिलाफ दर्ज हुए थे उनमें उन्हें बेल मिल चुकी है। इसके बाद से ही उन्हें बिहार के जेल में ही रहना है।
मनीष कश्यप को कोर्ट से राहत
इसके साथ ही अगर अब तमिलनाडु मामले को लेकर जो भी सुनवाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। मनीष कश्यप को तमिलनाडु के हर केस में बेल मिल चुकी है। कोर्ट के फैसले के बाद मनीष कश्यप को पटना के बेउर जेल में रखा जाएगा।
मनीष कश्यप को जल्द मिल सकती है बेल
इस मामले को लेकर मनीष कश्यप के वकील शिवानंद भारती ने बताया कि अब हम लोग मनीष कश्यप की जमानत के लिए बेल फाइल करेंगे। मनीष के वकील ने यह भी कहा कि अगर मनीष कश्यप के समर्थक नारेबाजी या किसी प्रकार का प्रोटेस्ट करेंगे तब उसे तमिलनाडु भेजा जा सकता है क्योंकि पहले इस तरह का हुआ है।पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के साथ ऐसा देखा गया था।
मनीष को बेउर जेल में लाया गया
बता दें जब मनीष कोर्ट के फैसले के बाद पटना पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। पटना स्टेशन पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ गई थी। बता दें कि सोमवार को पहले यूट्यूबर की पेशी बेतिया कोर्ट में हुई। रंगदारी, मारपीट और सरकारी काम में रुकावट डालने के एक मामले में मनीष की पेशी बेतिया कोर्ट में हुई तो फिर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में भी मनीष की पेशी हुई थी। मनीष के खिलाफ पटना में आर्थिक अपराध ईकाई ( EOU) के कुल 4 केस दर्ज है। जिनमें मंगलवार को दो मामलों में पेशी हुई। पेशी के बाद कोर्ट ने मनीष को बेउर जेल में ही रखने का आदेश दिया।
दो मामलों में मनीष को मिली राहत
जिन दो मामलों में मनीष की पेशी हुई है उसमें पहला मामला तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने का है। दूसरा मामला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अपमानजनक शब्द कहे जाने को लेकर पुराने वायरल वीडियो से जुड़ा है। जिसमें उन्हें कोर्ट ने राहत दी है।
मनीष के समर्थकों ने क्या कहा
वहीं सुनवाई के दौरान पटना कोर्ट के बाहर मौजूद समर्थकों ने कहा कि तमिलनाडु में मनीष को साजिश के तहत फंसा कर रखा गया था। वो साजिश के चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आ गए है। समर्थकों ने कहा हमें बिहार सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मगर कानून और न्यायालय पर पुरा भरोसा है। मनीष आज बिहार आए हैं बहुत जल्द वो जेल से भी बाहर आ जाएंगे।
मनीष कश्यप को कोर्ट से राहत
इसके साथ ही अगर अब तमिलनाडु मामले को लेकर जो भी सुनवाई होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। मनीष कश्यप को तमिलनाडु के हर केस में बेल मिल चुकी है। कोर्ट के फैसले के बाद मनीष कश्यप को पटना के बेउर जेल में रखा जाएगा।
मनीष कश्यप को जल्द मिल सकती है बेल
इस मामले को लेकर मनीष कश्यप के वकील शिवानंद भारती ने बताया कि अब हम लोग मनीष कश्यप की जमानत के लिए बेल फाइल करेंगे। मनीष के वकील ने यह भी कहा कि अगर मनीष कश्यप के समर्थक नारेबाजी या किसी प्रकार का प्रोटेस्ट करेंगे तब उसे तमिलनाडु भेजा जा सकता है क्योंकि पहले इस तरह का हुआ है।पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के साथ ऐसा देखा गया था।
मनीष को बेउर जेल में लाया गया
बता दें जब मनीष कोर्ट के फैसले के बाद पटना पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। पटना स्टेशन पर उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ गई थी। बता दें कि सोमवार को पहले यूट्यूबर की पेशी बेतिया कोर्ट में हुई। रंगदारी, मारपीट और सरकारी काम में रुकावट डालने के एक मामले में मनीष की पेशी बेतिया कोर्ट में हुई तो फिर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में भी मनीष की पेशी हुई थी। मनीष के खिलाफ पटना में आर्थिक अपराध ईकाई ( EOU) के कुल 4 केस दर्ज है। जिनमें मंगलवार को दो मामलों में पेशी हुई। पेशी के बाद कोर्ट ने मनीष को बेउर जेल में ही रखने का आदेश दिया।
दो मामलों में मनीष को मिली राहत
जिन दो मामलों में मनीष की पेशी हुई है उसमें पहला मामला तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने का है। दूसरा मामला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अपमानजनक शब्द कहे जाने को लेकर पुराने वायरल वीडियो से जुड़ा है। जिसमें उन्हें कोर्ट ने राहत दी है।
मनीष के समर्थकों ने क्या कहा
वहीं सुनवाई के दौरान पटना कोर्ट के बाहर मौजूद समर्थकों ने कहा कि तमिलनाडु में मनीष को साजिश के तहत फंसा कर रखा गया था। वो साजिश के चक्रव्यूह को तोड़कर बाहर आ गए है। समर्थकों ने कहा हमें बिहार सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मगर कानून और न्यायालय पर पुरा भरोसा है। मनीष आज बिहार आए हैं बहुत जल्द वो जेल से भी बाहर आ जाएंगे।