सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के 17 आश्रय गृहों में यौन शोषण के मामले की जांच CBI को सौंपी - Punjab Kesari
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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के 17 आश्रय गृहों में यौन शोषण के मामले की जांच CBI को सौंपी

जांच ब्यूरो पहले ही मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में महिलाओं और लड़कियों के कथित बलात्कार और यौन शोषण के

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बिहार में 17 आश्रय गृहों में रहने वाले बच्चों के शारीरिक और यौन शोषण के आरोपों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ इन मामलों की जांच सीबीआई को नहीं सौंपने का राज्य सरकार का अनुरोध ठुकरा दिया। इन मामलों की बिहार पुलिस जांच कर रही थी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) की रिपोर्ट में राज्य के 17 आश्रय गृहों के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की गयी थी। इसलिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इनकी जांच करनी ही चाहिए। इस बीच, सीबीआई ने पीठ को सूचित किया कि सिद्धांत रूप में वह जांच का काम अपने हाथ में लेने के लिये तैयार है।

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जांच ब्यूरो पहले ही मुजफ्फरपुर आश्रय गृह में महिलाओं और लड़कियों के कथित बलात्कार और यौन शोषण के आरोपों की जांच कर रहा है। जांच ब्यूरो ने न्यायालय को बताया कि इस मामले में सात दिसंबर तक आरोप पत्र दाखिल किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि बिहार में आश्रय गृहों की जांच कर रहे जांच ब्यूरो के किसी भी अधिकारी का उसकी पूर्व अनुमति के बगैर तबादला नहीं किया जाये।

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