शराबबंदी वाले बिहार में 9 महीने के अंदर 38,72,645 लीटर शराब जब्त, दर्ज हुए 49,900 मामले - Punjab Kesari
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शराबबंदी वाले बिहार में 9 महीने के अंदर 38,72,645 लीटर शराब जब्त, दर्ज हुए 49,900 मामले

बिहार में जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक राज्य मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2018 के तहत विशेष

बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, जिसके तहत राज्य में साल 2018 से शराब की बिक्री, सेवन और निर्माण पर पूरी तरह से रोक है। बावजूद इसके राज्य में आए दिन जहरीली शराब से होने वाली मौत के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं आए दिन बड़ी तादात में शराब जब्त कि जा रही है और तस्कर भी गिरफ्तार हो रहे हैं।
बिहार पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक बयान अनुसार, राज्य में जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक राज्य मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2018 के तहत विशेष छापेमारी करके विभिन्न जिलों में कुल 49,900 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं सूबे में कुल 38,72,645 लीटर अवैध शराब बरामद और जब्त की गई है।
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आधिकारिक बयान के मुताबिक, राज्य में कुल 12,93,229 लीटर देशी शराब और 25,79,415 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने कहा कि अभियान के दौरान, राज्य में 62,140 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 12,200 वाहन जब्त किए गए।
कुल गिरफ्तार आरोपियों में से 1,590 लोग राज्य से बाहर के लोग हैं। शराब बरामदगी के मामले में अव्वल रहे पांच जिलों के नाम हैं- 45,63,59 लीटर शराब के साथ वैशाली, 35,00,85 लीटर के साथ पटना, 25,64,80 लीटर के साथ मुजफ्फरपुर, 23,25,42 लीटर के साथ औरंगाबाद और 223767 लीटर के साथ मधुबनी।
वहीं गिरफ्तारी के मामले में शीर्ष पांच जिलों के नाम हैं- 6855 गिरफ्तारियों के साथ पटना, 3872 गिरफ्तारियों के साथ सारण, 2832 गिरफ्तारियों के साथ मोतिहारी, 2814 गिरफ्तारियों के साथ नवादा और 2660 गिरफ्तारियों के साथ मुजफ्फरपुर।

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