चुनाव मे वोट पाने के लिए नेता कई तरह की रणनीतियां बनाते है ताकि वो चुनाव जीत सके लेकिन RJD के इस सांसद ने वोट न देने पर मौत वाली रणनीति बनाई ।इसी मौत वाली रणनीति के तहत राजेंद्र राय और एक दरोगा की हत्या करवाई थी । इस मामले में पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को दोहरे हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
बात दें की 2 सितंबर को सजा पर को इस केस को लेकर बहस होगी। पूर्व सांसद प्रभनाथ सिंह पर आरोप है कि वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख इलाके के रहने वाले राजेंद्र राय और दारोगा की हत्या करवा दी थी।
पटना हाईकोर्ट ने 2008 मे किया था बरी
आपको बता दे पहले इस केस में पटना हाईकोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह की रिहाई का आदेश दिया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को प्रभुनाथ सिंह को पेश करने के लिए कहा है जो इस समय एक दूसरे मर्डर केस में जेल में ही सजा काट रहे हैं।
2012 में पटना हाईकोर्ट ने प्रभुनाथ के पक्ष में सुनाया फैसला
2008 में पटना की अदालत ने सबूतों अभाव में प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया। 2012 में पटना हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहरा दिया। इसके बाद मृतक राजेंद्र राय के भाई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सांसद के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इस केस में बाकी आरोपियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया।
सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया दोषी
कोर्ट ने सजा पर बहस के लिए 2 सितंबर की तारीख दी है इसी दिन प्रभुनाथ सिंह को पेश करने का आदेश बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिया गया है। प्रभुनाथ सिंह इस समय 1995 के ही एक मर्डर केस में सजा काट रहे हैं। मसरख के विधायक अशोक सिंह की 1995 में हत्या हो गई थी जिन्होंने चुनाव में प्रभुनाथ सिंह को हराया था इस केस में 2017 में प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया गया था इसी केस वो जेल में सजा काट रहे है।
1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र पर की थी दो लोगों की हत्या
सांसद प्रभुनाथ सिंह के बारे में बात करें तो बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से वो तीन बार जेडीयू से सांसद रहे है। इसके साथ ही वो आरजेडी से भी एक बार सांसद रहे है। प्रभुनाथ सिंह पर 1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र के पास दो लोगों की हत्या का अरोप है। अब इसी केस में 2 सीतंबर को उनकी पेशी होगी ल इसी दिन सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।
2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
बात दें की 2 सितंबर को सजा पर को इस केस को लेकर बहस होगी। पूर्व सांसद प्रभनाथ सिंह पर आरोप है कि वोट नहीं देने पर छपरा के मसरख इलाके के रहने वाले राजेंद्र राय और दारोगा की हत्या करवा दी थी।
पटना हाईकोर्ट ने 2008 मे किया था बरी
आपको बता दे पहले इस केस में पटना हाईकोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह की रिहाई का आदेश दिया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को प्रभुनाथ सिंह को पेश करने के लिए कहा है जो इस समय एक दूसरे मर्डर केस में जेल में ही सजा काट रहे हैं।
2012 में पटना हाईकोर्ट ने प्रभुनाथ के पक्ष में सुनाया फैसला
2008 में पटना की अदालत ने सबूतों अभाव में प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया। 2012 में पटना हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को सही ठहरा दिया। इसके बाद मृतक राजेंद्र राय के भाई ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सांसद के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इस केस में बाकी आरोपियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया।
सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया दोषी
कोर्ट ने सजा पर बहस के लिए 2 सितंबर की तारीख दी है इसी दिन प्रभुनाथ सिंह को पेश करने का आदेश बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिया गया है। प्रभुनाथ सिंह इस समय 1995 के ही एक मर्डर केस में सजा काट रहे हैं। मसरख के विधायक अशोक सिंह की 1995 में हत्या हो गई थी जिन्होंने चुनाव में प्रभुनाथ सिंह को हराया था इस केस में 2017 में प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराया गया था इसी केस वो जेल में सजा काट रहे है।
1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र पर की थी दो लोगों की हत्या
सांसद प्रभुनाथ सिंह के बारे में बात करें तो बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से वो तीन बार जेडीयू से सांसद रहे है। इसके साथ ही वो आरजेडी से भी एक बार सांसद रहे है। प्रभुनाथ सिंह पर 1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र के पास दो लोगों की हत्या का अरोप है। अब इसी केस में 2 सीतंबर को उनकी पेशी होगी ल इसी दिन सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।