पटना हाई कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को दोबारा कराने की याचिका खारिज कर दी है, जिससे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा दोबारा नहीं होगी और अब मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की योजना है।
बिहार लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। पटना हाई कोर्ट ने BPSC की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को दोबारा कराने वाली याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस पार्थ सारथी की बेंच ने 19 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज पटना हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा दोबारा नहीं होगी। इस फैसले से बीपीएससी के छात्रों में मायूसी हैं, जो चाहते थे कि प्रारंभिक परीक्षा दोबारा हो।
मुख्य परीक्षा की तारीख
अदालत ने तय किया है कि अब इसकी मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीपीएससी परीक्षा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाए। आयोग की ओर से एग्जाम की तारीख 25 से 30 अप्रैल तय की गई है। शिक्षक गुरू रहमान ने कहा है कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
नहीं हुई गड़बड़ी- आयोग
आपको बता दें कि 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2024 को हुई थी। पटना के एक मात्र केंद्र बापू परीक्षा परिसर की परीक्षा 4 जनवरी 2025 को दोबारा ली गई थी। अभ्यर्थियों ने मांग की थी कि प्रारंभिक परीक्षा दोबारा ली जाए। हालांकि आयोग ने अपने जवाब में कोर्ट को बताया था कि याचिकाकर्ताओं के सभी आरोप गलत हैं। कहीं कोई अनियमितता नहीं हुई है। इसके बाद कोर्ट ने पीटी परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
क्यों दायर की गई थी याचिका?
गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2024 को सिविल सेवा के पदों पर भर्ती के लिए BPSC द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में इस परीक्षा को रद्द कर सभी अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने की मांग की गई थी। 70वीं BPSC PT परीक्षा रद्द करने की याचिका पर 19 मार्च को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस समय फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
आज जब फैसला आना था तो अभ्यर्थी सुबह से ही इस पर नजर गड़ाए हुए थे कि शायद फैसला उनके पक्ष में आए लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब देखना होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है तो वहां से क्या फैसला आता है। फिलहाल पटना हाईकोर्ट के फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ा झटका जरूर लगा है।
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